जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार, देश भर में क्रमबद्ध तरीके से ई-वे बिल प्रणाली लागू की गयी है। ई-वे बिल सफलतापूर्वक बनाये जा रहे हैं और 17 जुलाई 2018 तक, 13 करोड़ 50 लाख से अधिक ई-वे बिल निकाले जा चुके हैं जिनमें 6 करोड 50 लाख ई-वे बिल वस्तुओं की अंत: राज्यीय आवाजाही से संबंधित हैं।
वाहनों के अवरोधन से संबंधित करदाताओं/ट्रांसपोर्टरों द्वारा अपलोड की गयी शिकायतों/सूचनाओं के संसाधन के लिए ई-वे बिल नियमों के प्रावधानों के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही शिकायत निपटान अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है।
व्यापार एवं उद्योग के सामने आने वाली कठिनाईयों एवं मुद्दों को आपके अधिकार क्षेत्र में शिकायत निपटान अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा सकता है। व्यापारी वर्ग को भी ई-वे बिल नियमों से परिचित करने तथा उनकी सभी चिंताओं के समाधान के लिए उपलब्ध तंत्रों से अवगत होने की सलाह दी जाती है।
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