<p>लघु उद्योग भारती मुरैना ने किया एमएसएमई हेतु सेमिनार का आयोजन</p><p>लघु उद्योग भारती की मुरैना इकाई द्वारा एमएसएमई को लेकर आयकर के नवीन प्रावधानों के विषय में एक निशुल्क सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक सुराना जी एवं लघु उद्योग भारती मध्य प्रान्त के सचिव पुरुषोत्तम कौशिक जी उपस्थित रहे|</p><p>सेमिनार के मुख्य वक्ता आलोक सुराना जी ने बताया कि आयकर की नवीन धारा 43B(h) के अनुसार 31 मार्च 2024 से पूर्व एमएसएमई मे 15 से 45 दिन के अंदर भुगतान न करने पर पूरी राशि आय में जोड़ दी जाएगी जिससे व्यवसाय को अनावश्यक टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, इसके साथ-साथ एमएसएमई के लिए टीडीएस टीसीएस के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की वरिष्ठ अतिथि पुरुषोत्तम कौशिक जी ने एमएसएमई को कोई देनदार पेमेंट नहीं करता तो पेमेंट रिकवरी के लिए एमएसएमई काउंसिल में की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया |</p><p>उक्त कार्यक्रम में वरिष्ठ श्रम कानून सलाहकार श्री शिव कुमार सिंघी जी भी उपस्थित रहे साथ ही औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिनमे मुख्य रूप से राहुल गर्ग, सीए प्रकाश अग्रवाल, नीरज मोदी, नवल अग्रवाल, चंचल मंगल, मदन अग्रवाल, मोहन सिंघल, कमल अग्रवाल, नरेश गोयल, महेश गोयल, हंसराज वर्मा, रवि गर्ग आदि उपस्थित रहे |</p>

