लघु उद्योग भारती कानपुर द्वारा विशाखा एक्ट एवं बाल श्रम विषय पर कार्यशाला सम्पन्न
लघु उद्योग भारती कानपुर द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से “विशाखा एक्ट एवं बाल श्रम कानून” पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन जिला उद्योग केंद्र, फजलगंज परिसर में किया गया।
इस कार्यशाला में डिप्टी लेबर कमिश्नर श्री पी.के. सिंह अपने अधिकारियों के साथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ शोषण की रोकथाम के लिए लागू विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत आवश्यक प्रावधानों की जानकारी दी और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक समझाया।
बाल श्रम से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि खतरनाक कार्यों वाले कारखानों में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को नियोजित करना पूर्णत: प्रतिबंधित है।
कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों द्वारा पूछे गए विविध प्रश्नों का श्री सिंह ने आत्मीयता और विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि किसी उद्यमी को किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो वे बिना किसी भय के श्रम विभाग के कार्यालय में आकर मिल सकते हैं।
कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र के डिप्टी कमिश्नर श्री ए.पी. सिंह भी उपस्थित रहे और उद्यमियों को विभागीय सहयोग का विश्वास दिलाया।
इस अवसर पर लघु उद्योग भारती कानपुर के अध्यक्ष श्री संदीप अरोड़ा, महामंत्री श्री संदीप अवस्थी, संयोजक श्री लाड़ली प्रसाद, संभाग अध्यक्ष श्री अमन, मंडल अध्यक्ष श्री सुशील, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री हरेंद्र, श्री अजय गुप्ता, डॉ. सुभाषिनी सहित कई गणमान्य उद्यमी एवं संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहे।

