ई-इनवायस से सीधा जुड़ेगा ई-वे बिल, बिना एंट्री के जारी नहीं होगा

January 11, 2024

<p>इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मार्च के पहले दिन से ही ई-इनवायस और ई-वे बिल को लेकर नियमों की सख्ती और बढ़ने जा रही है। अब बिना ई-इनवायस के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेट नहीं हो सकेगा। नेशनल इन्फार्मेटिक सेंटर (एनआइए) ने शुक्रवार शाम इस बारे में नोटिस जारी कर दिया। नए निर्देश के साथ ही खासतौर पर व्यापार से व्यापार और निर्यातक को होने वाली माल की आपूर्ति पर ई-इनवायस की बाध्यता लागू होती दिख रही है।</p><p>अनिवार्य रूप से ई-इनवायस जारी करने का नियम पांच करोड़ व अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों पर लागू है। कर सलाहकार आरएस गोयल के अनुसार एनआइए के ताजा अपडेट के अनुसार ई-वे बिल को तभी जनरेट किया जा सकेगा जबकि उसमें ई- इनायस की सभी एंट्री की गई हो। ई-इनवायस पूरी तरह से ई-वे बिल से जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यवसायी अपने ई-इनवायस में ही ट्रांसपोर्टर की डिटेल लिखकर बिल जारी करेगा तो उसके साथ उसका स्वमेव ही ई- वे बिल जनरेट हो जाता है। खास बात है कि ट्रांजेक्शन के लिए इनवायस में ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं डालते हैं तो ऐसी स्थिति में वह पोर्टल पर जाकर ट्रांसपोर्ट की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। अब तक यूं तो ज्यादातर व्यवसायी ई-इनवायस के साथ ही ई-वे बिल जनरेट कर रहे हैं किंतु कुछ व्यवसायी बीटूबी (व्यापारी से व्यापारी) तथा बीटूई (व्यवसायी से एक्सपोर्टर) संव्यवहारों के लिए पृथक से जानकारी डालकर ई-वे बिल जनरेट कर रहे थे। ऐसे में हो यह रहा था कि शासन के पास उपलब्ध आंकड़ों में मिसमैच आ रहा था। ऐसे में गड़बड़ी होने को आशंका भी बलवती हो गई थी। इससे पार पाने के लिए शासन ने अब एक मार्च से नया नियम लागू करने की को घोषणा कर दी है। हालाकि ऐसे व्यापारी जो सीधे उपभोक्ता (बीटूसी) और गैर सप्लाय श्रेणी के है उन पर पहले वाला सिस्टम ही लागू रहेगा।<br> </p>

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