सूक्ष्म, लघु औद्योगिक इकाईयों का गृहकर अब आवासीय गृहकर के बराबर ही निर्धारित
लघु उद्योग भारती गत 30 वर्षों से औद्योगिक विकास एवं उद्योगों के संरक्षण व समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य कर रहा है। सूक्ष्म लघु उद्योगों के परिसर का गृह कर निर्धारण, आवासी गृहकर का तीन गुना पूर्व सरकारों द्वारा निर्धारित किया गया था जो उद्योगों के लिये एक समस्या या अतिरिक्त भार था, इस संदर्भ में लघु उद्योग भारती प्रदेश संगठन द्वारा गत ढाई वर्षों से उद्योगों पर गृहकर कम किये जाने तथा आवासीय गृहकर के बराबर किये जाने हेतु निरन्तर शासन से सम्पर्क किया गया, उच्च स्तर पर संगठन के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मिलकर समस्या को समय-समय पर प्रस्तुत किया गया। यह हर्ष का विषय है कि लघु उद्योग भारती के निरन्तर प्रयासों से उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश टीसी 28 जून द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है। इस अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु औद्योगिक इकाईयों (उद्योग विभाग की परिभाषा के अनुसार) का गृहकर उपनियम 1 के आधीन नियत दर अर्थात आवासीय के बराबर ही निर्धारित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। सूक्ष्म, लघु उद्योग की इस समस्या के निराकरण हो जानें से सभी उद्यमी अत्यधिक प्रसन्न हैं, लघु उद्योग भारती उ०प्र० प्रदेश सरकार को उद्यमियों के हित में लिये गये निर्णय पर धन्यवाद व आभार व्यक्त करता है।

